आगरा के गांधी नगर में बने साकेत मॉल में किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने जारी कर दिए। मॉल में 297.79 वर्ग मीटर निर्माण अशमनीय माना गया है, जिसके ध्वस्तीकरण आदेश दिए गए हैं।
मॉल निर्माणकर्ता को 30 दिन का समय दिया गया है, जिसमें खुद अवैध निर्माण न हटाने पर एडीए उसे ध्वस्त करेगा और उसे तोड़ने में जो खर्च होगा, उसकी वसूली मॉल संचालक से की जाएगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुधीर गोयल की याचिका पर दिए गए आदेश के बाद आगरा विकास प्राधिकरण ने गांधी नगर में भूखंड संख्या 75-76 पर बने साकेत मॉल पर अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए।